69000 शिक्षक–भर्ती में TET-ATRE पर SC में आज भी बहस:आरक्षित वर्ग ने चार्ट से समझाए नियम, 29 सितंबर को अगली सुनवाई
69000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। बहस का प्रमुख केंद्र TET और ATRE के नियम और भर्ती प्रक्रिया में उनकी भूमिका रही। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की डबल बेंच के समक्ष आरक्षित वर्ग की ओर से चार्ट से नियम समझाए। अब इस केस की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। TET और ATRE के नियमों पर हुई बहस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने TET और ATRE से जुड़े नियमों को अदालत के सामने रखा। बहस में यह मुद्दा प्रमुख रहा कि 69000 शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में TET और ATRE की क्या भूमिका रही और इनके नियमों का चयन प्रक्रिया से किस तरह संबंध है। अधिवक्ताओं ने संबंधित नियमों और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के आधार पर अपने पक्ष को स्पष्ट करने का प्रयास किया। मामले में आरक्षण के साथ चयन प्रक्रिया से जुड़े कई कानूनी सवाल भी अदालत के सामने हैं। आरक्षित वर्ग की ओर से मनदीप कालरा ने रखा पक्ष सुनवाई के दौरान आरक्षित वर्ग की ओर से अधिवक्ता मनदीप कालरा ने भी कुछ समय तक अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने आरक्षित वर्ग से जुड़े पक्ष को समझाने के लिए कोर्ट में एक चार्ट प्रस्तुत किया। इसके जरिए भर्ती के नियमों और उनके आपसी संबंध को समझाने का प्रयास किया गया। 29 सितंबर को फिर सुनवाई 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण, चयन प्रक्रिया, TET और ATRE समेत कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न जुड़े हैं। इसी वजह से मामले की सुनवाई के दौरान अलग-अलग पक्ष अपने तर्क और संबंधित नियमों के आधार पर अदालत के सामने स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। गुरुवार की सुनवाई में मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। अब 29 सितंबर 2026 को अगली सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की नजर अब अगली सुनवाई पर है।
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