बच्ची से रेप की कोशिश में 20 साल की जेल:निर्माणाधीन मकान में हुई थी घटना, कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया
कन्नौज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में कोर्ट ने आरोपी मजदूर को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 1 लाख 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे पॉक्सो कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया। दीवार साफ करने के बहाने बच्ची को कमरे में ले गया मामला ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है। छह साल पहले गांव में एक किसान के मकान का निर्माण चल रहा था। ठठिया कस्बा निवासी यार मोहम्मद उर्फ खुनगा पुत्र रहीश वहां ईंटों की सफाई का काम कर रहा था। घटना के दिन किसान दोपहर करीब 1 बजे मक्का तोड़ने खेत पर चला गया। घर में उसकी पत्नी और छह साल की बेटी मौजूद थीं। आरोप है कि यार मोहम्मद दीवार साफ करने के बहाने बच्ची को बहलाकर कमरे में ले गया। वहां उसने बच्ची के कपड़े उतारकर दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची की चीख सुनकर पहुंची मां बच्ची के चीखने-चिल्लाने पर उसकी मां कमरे में पहुंच गई। महिला के आने तक आरोपी दोबारा ईंटों की सफाई करने लगा था। मां ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने ईंट साफ करने वाले व्यक्ति पर गलत हरकत करने का आरोप लगाया। महिला ने खेत पर सूचना देकर अपने पति को बुलाया और घटना की जानकारी दी। इसके बाद किसान ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामगोपाल सिंह ने यार मोहम्मद उर्फ खुनगा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 साल की जेल और 1 लाख 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
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