बहन की हत्या के दोषी भाई को 10 साल कैद:बुलंदशहर कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई
बुलंदशहर की एक अदालत ने बहन की हत्या के दोषी भाई को 10 साल की कड़ी कैद सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत की गई है। मामला 2020 का है। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गेदपुर शेखपुर गांव के गौरव ने अपनी 6 साल की बहन को पीटकर जंगल में फेंक दिया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में 29 जून 2020 को सिकंदराबाद थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने 6 अगस्त 2020 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत बुलंदशहर मॉनीटरिंग सेल ने मामले की पैरवी की। पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर 5 अक्टूबर को एडीजे-08 आजाद सिंह ने गौरव को दोषी ठहराया। 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा उसे 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। इस मामले में प्रॉसिक्यूटर केशव देव शर्मा, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी पंकज राय, कांस्टेबल सुनील बाबू और मुख्य आरक्षी सत्यनारायण मिश्रा की भूमिका रही।
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