बीमा कंपनी को इलाज का पैसा देने को कहा:संतकबीर नगर में उपभोक्ता आयोग का आदेश, ब्याज समेत 1.13 लाख देने होंगे
संतकबीरनगर जिला उपभोक्ता आयोग ने स्वास्थ्य बीमा से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को इलाज में खर्च हुए 1 लाख 13 हजार 67 रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। इसके अलावा, कंपनी को 50 हजार रुपये हर्जाने के रूप में भी अदा करने होंगे। आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह और महिला सदस्य संतोष ने यह फैसला सुनाया। यह है पूरा मामला मामला खलीलाबाद के बड़ी सरौली गांव निवासी लक्ष्मी शंकर नारायण पाल से जुड़ा है। उन्होंने वर्ष 2023 में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया था। 8 फरवरी 2025 को सीने में भारीपन और दर्द की शिकायत होने पर उन्हें गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज पर 1 लाख 13 हजार 67 रुपये खर्च हुए, लेकिन बीमा कंपनी ने इसका भुगतान नहीं किया। इसके बाद पाल ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने बीमा कंपनी को इलाज में खर्च हुई पूरी राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया। साथ ही, कंपनी को 50 हजार रुपये अतिरिक्त हर्जाने के तौर पर 60 दिनों के भीतर अदा करने का निर्देश दिया है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)