दहेज के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या:पति को आजीवन कारावास, 3 हजार का जुर्माना भी लगा
फतेहपुर में दहेज के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी ठहराया है। अपर सत्र न्यायालय के जज अजय सिंह प्रथम की अदालत ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकारी वकील अजय कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के धर्मगदपुर गांव का है। मिश्रीलाल की बेटी सविता देवी की शादी 24 जून 2019 को सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के इकोनागढ़ मजरा स्मृतिपुर भंडरा निवासी संजीत से हुई थी। शादी के बाद से ही सविता के ससुराल वाले उस पर दहेज के लिए दबाव बनाने लगे थे। इस मामले में सविता के भाई सुरेश ने पति संजीत, सास शकुंतला और ससुर रामराज के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि संजीत दहेज में भैंस की मांग को लेकर सविता को परेशान करता था। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की गई और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। यह घटना 14 मई 2020 को हुई थी। मामले की सुनवाई एफटीसी-2 के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम की अदालत में हुई। सरकारी पक्ष की ओर से मामले में छह गवाह पेश किए गए। पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पति संजीत को दोषी माना। उसे आजीवन कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद संजीत को जिला जेल भेज दिया गया। वहीं, इस मामले में आरोपी सास शकुंतला और ससुर रामराज की फाइल अलग कर दी गई है। उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अभी जारी है।
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