गोंडा डीएम प्रियंका निरंजन लखनऊ हाईकोर्ट में आज तलब:अवैध अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई को लेकर होंगी पेश
गोंडा के तरबगंज तहसील क्षेत्र के नगवा गांव में सरकारी खलिहान और खाद गड्ढे की जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले में आज सोमवार को लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे होने वाली सुनवाई में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन व्यक्तिगत रूप से पेश होंगी। उन्हें कोर्ट के आदेश के अनुपालन और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी व्यक्तिगत शपथ पत्र के जरिए देनी है। यह मामला हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर आठ में 3046 नंबर पर सूचीबद्ध है। जस्टिस जसप्रीत सिंह की अदालत में सुनवाई होगी। डीएम को शपथ पत्र में यह बताना होगा कि सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाए गए, वर्तमान में जमीन की स्थिति क्या है और कोर्ट के पिछले आदेश का किस तरह अनुपालन कराया गया है। पूर्व प्रधान पराग दत्त मिश्र ने 15 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में नगवा और जमुआ गांव की चार अलग-अलग गाटा संख्या वाली सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने की मांग की गई है। इन जमीनों का राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान और खाद गड्ढे के रूप में दर्ज होने का दावा किया गया है। 19 लोगों पर अवैध कब्जे का आरोप याचिकाकर्ता ने गंगाराम, छांगुर, बृजेश कुमार सिंह, शिव शंकर तिवारी, शिवदान सिंह, बशीर, संजू सिंह, हलवन्त सिंह, पारस नाथ सिंह, जयपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, मोहम्मद नईम, दयाशंकर सिंह, ब्रह्म दत्त सिंह, सलिक राम, हरीश चंद्र, शेष राज सिंह, प्रदीप सिंह और शमसुद्दीन पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। याचिका में जमीन खाली कराने की मांग की गई है।
कोर्ट ने डीएम से मांगी अनुपालन रिपोर्ट मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने डीएम को व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने के साथ खुद पेश होने का आदेश दिया था। अब डीएम को कोर्ट के सामने कार्रवाई की पूरी स्थिति रखनी होगी। याचिकाकर्ता बोला- सरकारी जमीन खाली होनी चाहिए जनहित याचिका दाखिल करने वाले पूर्व प्रधान पराग दत्त मिश्र का कहना है कि सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी मांग को लेकर वह हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अब उनकी नजर सोमवार को होने वाली सुनवाई पर है। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण आदेश देगा।
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