गोरखपुर में NSUI प्रदेश महासचिव पर केस दर्ज:बिना अनुमति शहर में होर्डिंग लगाने पर नगर निगम के अपर आयुक्त ने कराई FIR
गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ चौराहा समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति होर्डिंग और फ्लेक्स लगाने के मामले में NSUI के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई नगर निगम के अपर आयुक्त प्रमोद कुमार की तहरीर पर की गई है। जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को अपर नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर ने थाना कैंट को पत्र देकर शिकायत की थी। पत्र में कहा गया था कि NSUI UP छात्र नेता आदित्य शुक्ला द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय, छात्र संघ चौराहा एवं अन्य विभिन्न स्थलों पर नगर निगम गोरखपुर से बिना अनुमति प्राप्त किए कई होर्डिंग और फ्लेक्स लगा दिए गए हैं, जो कि आपत्तिजनक हैं। इस पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। शिकायत मिलते ही कैंट थाने में केस दर्ज कर लिया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अविरल मिश्रा को सौंपी गई है। बिना अनुमति के नहीं लगा सकते होर्डिंग, बैनर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर में बिना अनुमति होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने पर रोक है। इससे शहर की सुंदरता प्रभावित होती है और ट्रैफिक में भी बाधा आती है। कई बार चेतावनी के बाद भी छात्र नेता द्वारा मनमानी की जा रही थी। उधर, इस कार्रवाई को लेकर छात्र राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। NSUI कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों को लेकर फ्लेक्स लगाए गए थे। वहीं नगर निगम का कहना है कि नियम सभी के लिए बराबर हैं, बिना अनुमति कोई भी प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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