हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत में नोएडा पुलिस को फटकार लगाई:कोर्ट ने कहा यूपी पुलिस की हालत दयनीय, आपको शर्म आनी चाहिए

Oct 08, 2026 - 00:21
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हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत में नोएडा पुलिस को फटकार लगाई:कोर्ट ने कहा यूपी पुलिस की हालत दयनीय, आपको शर्म आनी चाहिए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुलिस अधिकारियों को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उन्होंने बंदी को हिरासत में लेने और बाद में उसे गिरफ्तार करने का तरीका क्या अपनाया। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने गौतम बुद्ध नगर आयुक्त कार्यालय के सहायक पुलिस आयुक्त और एसएचओ को मौखिक रूप से कहा, "आपको शर्म आनी चाहिए।" पीठ ने आगे टिप्पणी की: यूपी पुूलिस की हालत बेहद खराब " इस राज्य में पुलिस की हालत बेहद खराब है। अधिकारियों को लगता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और बच निकलेंगे। " न्यायालय गौतम बुद्ध नगर निवासी दीपक द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन फेज-II में दर्ज एक मामले के संबंध में उसकी हिरासत को चुनौती दी गई थी। मामले के अनुसार 23 अगस्त, 2026 को दो समूहों के बीच हिंसा की घटना घटी। पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि दीपक और चार अन्य लोगों को 23 अगस्त को शाम 7:34 बजे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 , 135 और 170 के तहत हिरासत में लिया गया था। जानिये क्या है मामला शिव राम शर्मा की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, केस क्राइम नंबर 370 में एफआईआर उसी शाम 9:39 बजे दर्ज की गई थी। इस प्रकार, निर्विवाद क्रम यह था कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही याचिकाकर्ता पुलिस हिरासत में था और बाद में पुलिस हिरासत में रहते हुए ही उसे उस एफआईआर में औपचारिक रूप से गिरफ्तार दिखाया गया। एफआईआर में कई व्यक्तियों के नाम थे, जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि उसमें उसका नाम नहीं था और उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई थी। कोर्ट ने उठाए थे सवाल हाईकोर्ट के समक्ष एक अन्य मुद्दा धारा 130 बीएनएसएस के तहत उन्हें जारी किए गए नोटिस का समय था। आरोप है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता को 24 अगस्त को धारा 130 के तहत नोटिस जारी किया, जबकि याचिकाकर्ता को एक दिन पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। इस पर आपत्ति जताते हुए, पीठ ने 5 अक्टूबर को विशेष रूप से यह टिप्पणी की थी: " सवाल यह उठता है कि याचिकाकर्ता को बीएनएसएस की धारा 126 और 170 के तहत हिरासत में लेने से पहले जो नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, वह उन्हें हिरासत में लेने के बाद कैसे जारी किया गया। " जवाब आयुक्त ही दे सकते हैं न्यायालय ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल गौतम बुद्ध नगर आयुक्त कार्यालय के सहायक पुलिस आयुक्त- I ही दे सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने एसीपी को धारा 126, 135 और 170 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी कहा कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को यह सूचित नहीं किया कि पूछताछ के दौरान उन्हें अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है। डीएसपी कमलेश कांत [एसीपी-2 (सेंट्रल नोएडा)] अदालत में पेश हुए। बेंच ने पुलिस से जमानत बांड प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण के बारे में सवाल किया। न्यायालय ने मौखिक रूप से बताया कि पुलिस रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं है कि पुलिस ने याचिकाकर्ता से जमानत राशि देने की इच्छा के बारे में पूछा था। गिरफ्तारी रिकॉर्ड में भी किसी विशिष्ट राशि का उल्लेख नहीं है। पीठ ने प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया और कहा, "आपको शर्म आनी चाहिए।" याचिकाकर्ता की गैरकानूनी हिरासत को देखते हुए, न्यायालय ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली और उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। क्या हैं आरोप जानिये याचिका में आरोप लगाया गया कि दीपक 23 अगस्त से ही हिरासत में था, और 24 अगस्त को उसकी रिहाई का आदेश पारित होने के बावजूद, उसे कथित तौर पर कभी भी शारीरिक रूप से रिहा नहीं किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि वह पुलिस की शारीरिक हिरासत और नियंत्रण में रहा और बाद में उसे केस क्राइम नंबर 370 में गिरफ्तार दिखाया गया। उनकी याचिका में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज घटनाक्रम के आधार पर उनकी गिरफ्तारी, निरंतर हिरासत और बाद में रिमांड की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेजों में विसंगतियों की ओर भी इशारा किया गया, जिसमें यह आरोप भी शामिल है कि 24 अगस्त को हुई गिरफ्तारी को दर्ज करने वाले गिरफ्तारी ज्ञापन पर 23 अगस्त के हस्ताक्षर/तारीख अंकित थी। याचिका में आगे यह तर्क दिया गया कि किसी अवैध गिरफ्तारी को केवल इसलिए स्वतः वैध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि बाद में रिमांड आदेश पारित किया गया था।

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