कानपुर में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका:12 नवंबर से 11 दिसंबर तक होंगे आवेदन, 4 जनवरी को जारी होगी फाइनल सूची

Oct 17, 2026 - 19:38
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कानपुर में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका:12 नवंबर से 11 दिसंबर तक होंगे आवेदन, 4 जनवरी को जारी होगी फाइनल सूची
विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR की प्रक्रिया शुरू हो रही है।12 नवंबर 2026 को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने या संशोधन कराने के लिए 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा। शनिवार को नवीन सभागार, सरसैया घाट में जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें पुनरीक्षण कार्यक्रम, मतदाता पंजीकरण और मतदेय स्थलों के पुनर्गठन की जानकारी दी गई। उन्होंने राजनीतिक दलों से प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर होगा पुनरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदेय स्थलों का संभाजन और पुनर्व्यवस्थापन 2 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी होगी। 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी, जबकि इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। नाम जुड़वाने के लिए भरना होगा फॉर्म-6 मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या नाम हटवाने के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं। फॉर्म-6: नया नाम जुड़वाने के लिए। फॉर्म-6ए: प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए। फॉर्म-7: नाम शामिल करने पर आपत्ति या मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए। फॉर्म-8: पता बदलने, विवरण में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र बदलवाने और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए। पात्र नागरिक संबंधित फॉर्म भरकर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को दे सकते हैं। इसके अलावा मतदाता सेवा पोर्टल और ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। युवा मतदाताओं को मिलेगा पंजीकरण का मौका निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन नागरिकों की उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है या जो 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे। इन आवेदनों का निस्तारण संबंधित अर्हता तिथि की तिमाही में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रखने का लक्ष्य मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के दौरान सामान्यतः एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रखे जाएंगे। नए मतदान केंद्र बनाने और मौजूदा केंद्रों की व्यवस्था में मतदाताओं की सुविधा, भवनों की उपयुक्तता और मतदान केंद्र तक पहुंचने में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के नाम एक ही अनुभाग में रखने और मतदेय स्थलों की सीमाएं स्पष्ट करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। बीएलए एक दिन में जमा कर सकेंगे अधिकतम 10 फॉर्म जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने की अपील की। उन्होंने बताया कि बीएलओ, बीएलए को पुनरीक्षण से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों के बीएलए एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म-6, 7 और 8 जमा कर सकेंगे। यदि कोई बीएलए पूरी दावा-आपत्ति अवधि में 30 से अधिक फॉर्म जमा करता है, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इनका दोबारा सत्यापन करेंगे। गलत घोषणा करने पर होगी कार्रवाई जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के 9 अक्टूबर 2026 के निर्देशों के क्रम में फॉर्म-7 में गलत घोषणा करने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विवेक चतुर्वेदी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और भाजपा, सपा, बसपा, अपना दल तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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