कूड़ा डालने को लेकर विवाद में वृद्ध की हत्या:कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई सजा, मुख्य आरोपी को 8 साल की जेल

Oct 07, 2026 - 07:09
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कूड़ा डालने को लेकर विवाद में वृद्ध की हत्या:कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई सजा, मुख्य आरोपी को 8 साल की जेल
फर्रुखाबाद में रास्ते पर कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में वृद्ध की पीटकर हत्या के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को सजा सुनाई है। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए श्रीकृष्ण को आठ साल की जेल और 17 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। उसकी पत्नी पुष्पा देवी, बेटों शिवकुमार और मोहनलाल को पांच-पांच साल की जेल और 12-12 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। घटना 11 नवंबर 2023 को कायमगंज थाना क्षेत्र के टिलिया सलेमपुर हमीरपुर खास गांव में हुई थी। शाम करीब साढ़े चार बजे रास्ते पर गंदगी डालने को लेकर देव सिंह की पत्नी सियावती का चाची पुष्पा देवी से विवाद हो गया था। मामला बढ़ने पर परिवार के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। 11 नवंबर 2023 की शाम करीब साढ़े चार बजे सियावती का रास्ते पर गंदगी डालने को लेकर पुष्पा देवी से विवाद हुआ। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने लगी। इसी दौरान पुष्पा के पति श्रीकृष्ण और उनके बेटे मोहनलाल व शिवकुमार भी मौके पर पहुंच गए। विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने सियावती के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और मामला संभालने का प्रयास किया। बहू को बचाने आए रामकिशन पर टूट पड़े आरोपी सियावती को बचाने के लिए उसके ससुर रामकिशन आगे आए। आरोप है कि आरोपियों ने रामकिशन को भी लाठी-डंडों और टकोरा से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही रामकिशन की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और मामले की पुलिस से शिकायत की गई। चार लोगों को कोर्ट ने ठहराया दोषी मामला अदालत पहुंचने के बाद अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर चार आरोपियों को दोषी माना। मंगलवार को कोर्ट ने सभी को उनकी भूमिका के आधार पर सजा सुनाई। मुख्य दोषी श्रीकृष्ण को आठ साल की जेल और 17 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। वहीं उसकी पत्नी पुष्पा देवी और बेटे शिवकुमार व मोहनलाल को पांच-पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई। पत्नी-बेटों पर 12-12 हजार जुर्माना अदालत ने पुष्पा देवी, शिवकुमार और मोहनलाल पर 12-12 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस तरह रास्ते पर गंदगी डालने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद वृद्ध रामकिशन की मौत तक पहुंच गया और करीब तीन साल बाद मामले में अदालत ने चार दोषियों को सजा सुनाई।

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