नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की जेल:घर में घुसकर की थी वारदात, कोर्ट ने 60 हजार का जुर्माना भी लगाया

Oct 09, 2026 - 17:43
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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की जेल:घर में घुसकर की थी वारदात, कोर्ट ने 60 हजार का जुर्माना भी लगाया
कुशीनगर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। अदालत ने 63 साल के आरोपी सिकंदर अली को दोषी मानते हुए 5 साल की साधारण कैद और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी। मामले में पैरवी के लिए नियुक्त सरकारी वकील सुनील मिश्रा, संजय तिवारी और आशीष धर दूबे ने बताया कि यह मामला हनुमानगंज थाना क्षेत्र का है। 13 अक्टूबर 2016 की रात करीब 2 बजे पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता गोरखपुर अस्पताल गए हुए थे। पड़ोस में रहने वाला आरोपी सिकंदर अली चुपचाप घर में घुस आया और छात्रा से छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया था। दोषसिद्ध व्यक्ति को देवरिया जेल भेज दिया पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी धमकी देकर भाग गया। हनुमानगंज थाने में केस दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) आनंद प्रकाश की अदालत ने प्रस्तुत 09 गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आज फैसला सुनाया और उसके बाद सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाया । आदेश के बाद दोषसिद्ध व्यक्ति को देवरिया जेल भेज दिया गया है।

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