नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा:सोनभद्र में कोर्ट ने लगाया 46 हजार रुपए का जुर्माना, पीड़िता को मिलेगी पुनर्वास सहायता
सोनभद्र में सात साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ओमकार शुक्ला की अदालत ने गुरुवार को दोषी कमलेश मौर्य को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 46 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे पांच महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। 2019 में दर्ज कराया गया था मुकदमा अभियोजन के अनुसार, 9 जुलाई 2019 को रॉबर्ट्सगंज थाने में तहरीर देकर शिकायत की गई थी कि 4 जुलाई 2019 की आधी रात को कमलेश मौर्य पुत्र विजय मौर्य, निवासी भटौलिया, थाना रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, पीड़िता के घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने और शोर मचाने पर उसने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कमलेश मौर्य को दोषी ठहराया। उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 46 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना न देने पर पांच महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर उपलब्ध कराने और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पुनर्वास सहायता दिलाने का भी आदेश दिया है।
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