पति की हत्या में पत्नी और सहयोगी को उम्रकैद:30-30 हजार का जुर्माना, 6 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला

Sep 24, 2026 - 19:03
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पति की हत्या में पत्नी और सहयोगी को उम्रकैद:30-30 हजार का जुर्माना, 6 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला
औरैया के अजीतमल इलाके में छह साल पुराने हत्या के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने मृतक की पत्नी सोनी देवी और उसके सहयोगी सर्वेश कुमार उर्फ ढक्का को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने दोनों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम मृतक के परिवार को देने का आदेश दिया गया है। लकड़ी काटने के बहाने ले जाकर हत्या का आरोप सरकारी वकील अरविंद राजपूत के मुताबिक, मामला 16 जुलाई 2020 का है। सैदपुर गांव निवासी राजाबेटी ने अजीतमल थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनका 30 वर्षीय इकलौता बेटा रविंद्र सिंह उर्फ शिवराज सिंह करीब 12 साल पहले सोनी देवी से शादी हुई थी। सोनी की गांव के कुछ लोगों से बातचीत को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने रविंद्र को लकड़ी काटने के बहाने अपने साथ ले गए और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव रुरुआ पुल के पास फेंक दिया गया था। तीन आरोपियों के खिलाफ दाखिल हुई थी चार्जशीट पुलिस ने मृतक की पत्नी सोनी देवी, अवनीश और सर्वेश कुमार उर्फ ढक्का के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी अवनीश की मौत हो गई। इसके बाद सोनी देवी और सर्वेश के खिलाफ सुनवाई जारी रही। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए अपनी दलीलें रखीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सोनी देवी और सर्वेश कुमार को हत्या की साजिश रचने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के बाद दोनों को इटावा जेल भेजा घटना के बाद से सोनी देवी जेल में बंद थी, जबकि सर्वेश कुमार जमानत पर था। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को इटावा की जिला जेल भेज दिया गया।

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