सिकंदराबाद-कोतवाल ने कोर्ट के दो आदेशों पर नहीं भेजी रिपोर्ट:सीजेएम कोर्ट नाराज, कोतवाल को आज खुद पेश होकर देना होगा जवाब

Oct 07, 2026 - 10:59
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सिकंदराबाद-कोतवाल ने कोर्ट के दो आदेशों पर नहीं भेजी रिपोर्ट:सीजेएम कोर्ट नाराज, कोतवाल को आज खुद पेश होकर देना होगा जवाब
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने कोर्ट के आदेशों की अनदेखी और रिपोर्ट नहीं भेजने के मामले में सिकंदराबाद कोतवाल को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बुधवार यानी आज कोतवाल को खुद अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अवमानना और कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। सीजेएम कोर्ट ने मंगलवार को सिकंदराबाद कोतवाल को दो अलग-अलग मामलों में नोटिस भेजा। इनमें ‘सरकार बनाम विपिन कुमार’ मामले में 18 सितंबर 2026 को पुलिस रिपोर्ट मांगी गई थी। वहीं ‘सरकार बनाम नरेंद्र आदि’ मामले में 26 सितंबर 2026 को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया था। दोनों मामलों में निर्धारित समय बीतने के बाद भी पुलिस की ओर से रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं की गई। रिपोर्ट नहीं मिलने से कानूनी कार्रवाई रुकी कोर्ट ने पुलिस की ओर से रिपोर्ट नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण दोनों मामलों में कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोर्ट के मुताबिक, थाना प्रभारी की ओर से आदेशों को गंभीरता से नहीं लेना न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। 7 अक्टूबर को खुद अदालत में पेश होकर देना होगा जवाब सीजेएम कोर्ट ने सिकंदराबाद थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वे 7 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित होकर दोनों मामलों की रिपोर्ट पेश करें। साथ ही यह स्पष्ट करें कि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। अवमानना के साथ धारा 188 में कार्रवाई की चेतावनी कोर्ट ने नोटिस में यह भी पूछा है कि आदेश की अनदेखी और रिपोर्ट नहीं भेजने के मामले में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके अलावा अदालत ने धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई किए जाने को लेकर भी जवाब मांगा है। अब कोतवाल की व्यक्तिगत पेशी और उनके जवाब के बाद मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी।

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