स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक-फूड नियम सख्त होंगे:FSSAI ने ड्राफ्ट जारी किया; खाने में नमक-शक्कर और फैट की मात्रा देखी जाएगी
देश में स्कूल और उसके 50 मीटर के दायरे में ज्यादा नमक, चीनी और फैट वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर 2020 से रोक है। लेकिन 6 साल बाद भी यह साफ नहीं था कि किन चीजों को इस नियम में शामिल किया जाए। इसे स्पष्ट करने के लिएखाद्य सुरक्षा विभाग (FSSAI) ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत पैकेट में मौजूद नमक, चीनी और फैट की मात्रा के आधार पर तय होगा कि कोई खाद्य पदार्थ बेचने योग्य है या नहीं। फिलहाल चिप्स, बिस्किट, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों पर सीधे रोक नहीं है। मौजूदा नियम स्कूल की कैंटीन, मेस, हॉस्टल और गेट के 50 मीटर तक ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री और बच्चों को आकर्षित करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाते हैं। नए नियमों में तय होगा कि नमक, चीनी या फैट की कितनी मात्रा वाले खाने को सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाएगा। अभी न जंक फूड की सूची, न ही हेल्दी मेन्यू तय: FSSAI ------------------------------------------ ये खबर भी पढ़ें… टूथपेस्ट, साबुन और शैंपू पर लाल-हरा निशान लगाना जरूरी, देखकर पता चलेगा प्रोडक्ट शाकाहारी है या नहीं केंद्र सरकार ने टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, कॉस्मेटिक्स और अन्य टॉयलेटरीज के पैकेट पर हरा या लाल/भूरा बिंदु लगाना अनिवार्य कर दिया है। पूरी खबर पढ़ें…
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