संभल में DLRC प्रशस्त गुप्ता निलंबित:जमीन विवाद में सरकारी पद का प्रभाव दिखाने का आरोप; विभागीय जांच शुरू
संभल में भूमि विवाद में कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने सोमवार शाम करीब 6 बजे कलेक्ट्रेट के जिला भूमि व्यवस्था सहायक (DLRC) प्रशस्त गुप्ता को निलंबित कर दिया। उन पर निजी भूमि विवाद में सरकारी पद और जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत होने का प्रभाव दिखाकर पक्षकारों पर दबाव बनाने के आरोप हैं। मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। 4.646 हेक्टेयर जमीन की सीमा को लेकर विवाद मामला बहजोई थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव में 4.646 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है। जमीन की सीमा को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। अधिवक्ता राजकुमार खड्गवंशी की शिकायत के अनुसार, 2 अक्टूबर को प्रशस्त गुप्ता कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और बाउंड्रीवाल निर्माण कराने का प्रयास किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रशस्त गुप्ता ने जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत होने का हवाला देकर प्रभाव बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर अभद्रता, मारपीट और धमकी देने के आरोप भी लगाए गए। एसडीएम ने टीम भेजकर कराई जांच शिकायत मिलने के बाद एसडीएम चन्दौसी आशुतोष तिवारी ने टीम गठित कर मौके की जांच कराई। जांच में भूमि की सीमा और बाउंड्रीवाल को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की पुष्टि हुई। दोनों पक्षों को अपने-अपने अभिलेखों के साथ तहसील में बुलाकर विवाद के समाधान का मौका भी दिया गया। इसी बीच मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रशासन ने वीडियो, शिकायत, स्थलीय जांच रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल की। जांच में प्रशस्त गुप्ता की भूमिका प्रथमदृष्टया सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की। सरकारी पद के प्रभाव और बिना अवकाश अनुपस्थित रहने का आरोप निलंबन आदेश में सरकारी पद का प्रभाव दिखाने, निजी भूमि विवाद में हस्तक्षेप करने और सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना कार्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोपों को गंभीर माना गया है। मामले की विभागीय जांच डिप्टी कलेक्टर रामानुज करेंगे। निलंबन अवधि में प्रशस्त गुप्ता तहसील गुन्नौर से संबद्ध रहेंगे और एसडीएम गुन्नौर के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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