सुल्तानपुर में प्लाट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी:SP के आदेश पर प्राइड एंड साइन ट्रेड जोन के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज

Oct 06, 2026 - 08:23
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सुल्तानपुर में प्लाट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी:SP के आदेश पर प्राइड एंड साइन ट्रेड जोन के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज
सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित ग्राम जयसिंहपुर की रहने वाली रीतू सोनी पत्नी नटवर लाल ने प्राइड एंड साइन ट्रेड जोन प्रा.लि. संस्था के मालिकों पर धोखाधड़ी और धनराशि हड़पने का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद गोसाईंगंज थाने में तीन नामजद के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया है। पीड़िता रीतू सोनी के अनुसार, प्राइड एंड साइन ट्रेड जोन प्रा.लि. संस्था (गोमती नगर, कस्बा सुल्तानपुर) प्लाट बेचने का काम करती है। संस्था के मालिक अजय सिंह, सन्त शरण सिंह और सन्त शरण सिंह की पत्नी ने पीड़िता को ग्राम बसौढ़ी, रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास (थाना कोतवाली नगर) एक प्लाट दिलाने का झांसा दिया था। इसके एवज में पीड़िता से 6 किस्तों में कुल 2,80,400/- जमा कराए गए थे। पूरा पैसा जमा करने के बावजूद संस्था द्वारा पीड़िता के नाम प्लाट की रजिस्ट्री नहीं किया गया। जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो बैंक खाते (केनरा बैंक, शाखा जयसिंहपुर) में दो किस्तों में 1,70,200/- वापस किए गए। हालांकि, शेष बकाया राशि वापस मांगने पर संस्था के मालिक टालमटोल करने लगे और अंततः पैसा वापस करने से मना कर दिया तथा अंजाम भुगतने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि वह एक गरीब महिला है और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। इससे पूर्व उन्होंने बकाया राशि दिलाने हेतु चार बार स्थानीय थाना गोसाईंगंज और तीन बार मुख्यमंत्री सहायता केंद्र पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता द्वारा एसपी को दिए गए आवेदन पत्र के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले की जांच निरीक्षक राघवेंद्र यादव को सौंपी गई है।

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