17 साल 11 महीने के किशोर का निकाह रुका:डीएम के निर्देश पर बाल कल्याण समिति ने दी चेतावनी, बालिग होने पर शादी का शपथपत्र लिया
शामली के गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के गांव पलठेड़ी निवासी एक किशोर का निकाह बाल कल्याण समिति ने गुरुवार को रुकवा दिया। जांच में किशोर की उम्र 17 साल 11 महीने मिलने पर समिति के सदस्यों ने परिजनों को समझाया और नाबालिग की शादी कराने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद परिजन निकाह रोकने के लिए राजी हो गए। डीएम से की गई थी शिकायत गांव पलठेड़ी निवासी एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि गांव के एक किशोर के परिजन उसकी शादी कर रहे हैं। किशोर का निकाह कैराना क्षेत्र के एक गांव की युवती से तय किया गया था। गुरुवार को कैराना रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में निकाह की रस्मों की तैयारियां चल रही थीं। जांच में सामने आई उम्र शिकायत पर जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बाल कल्याण समिति के सदस्य बैंक्वेट हॉल पहुंचे और किशोर के परिजनों से जानकारी ली। समिति के अध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के दौरान किशोर की उम्र 17 साल 11 महीने पाई गई, जबकि लड़की को बालिग बताया गया। बालिग होने के बाद ही शादी कराने का आश्वासन समिति के सदस्यों ने परिजनों को समझाया कि नाबालिग की शादी करना या कराना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। समझाने के बाद परिजन निकाह रोकने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद समिति ने परिजनों से लिखित आश्वासन लिया कि वे किशोर के बालिग होने के बाद ही उसकी शादी करेंगे। आश्वासन मिलने के बाद किशोर को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
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