18 की बोतल 20 में बेची, 1 लाख का जुर्माना:अलीगढ़ उपभोक्ता अदालत ने हाथरस के बीबीसीएन रेस्टोरेंट पर की कार्रवाई, पानी की बोतल पर अतिरिक्त चार्ज वसूलने पर दिए आदेश
पानी की बोतल पर दर्ज कीमत से ज्यादा रकम वसूलने पर हाथरस के बीबीसीएन रेस्टोरेंट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 18 रुपये एमआरपी वाली बोतल 20 रुपये में बेचने के मामले में अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यह आदेश दिया। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी और उनकी पीठ ने रेस्टोरेंट को पांच हजार रुपये अधिवक्ता फीस और एक हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया है। आदेश का पालन करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है।
मामला 11 मार्च 2026 का है। अलीगढ़ के अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल हाथरस स्थित बीबीसीएन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। इस दौरान उन्होंने पानी की बोतल मंगाई, जिस पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 18 रुपये अंकित था। आरोप है कि रेस्टोरेंट ने बोतल के लिए 20 रुपये वसूले। बोतल की निर्धारित कीमत से अधिक रकम लेने के साथ अलग से जीएसटी लगाए जाने को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई।
नोटिस भेजने के बाद आयोग में की शिकायत
अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल के मुताबिक, अतिरिक्त रकम वसूलने पर आपत्ति जताने के बावजूद रेस्टोरेंट की ओर से शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अलीगढ़ में शिकायत दर्ज कराई।
सुनवाई में रेस्टोरेंट की ओर से कोई पेश नहीं हुआ
मामले की सुनवाई के दौरान रेस्टोरेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर आयोग ने उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए आदेश पारित किया। आयोग ने रेस्टोरेंट को एक लाख रुपये जिला उपभोक्ता वेलफेयर फंड में जमा कराने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पांच हजार रुपये अधिवक्ता फीस और एक हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में देने होंगे। आदेश के अनुपालन के लिए 45 दिन की समयसीमा तय की गई है।
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