6 खाद्य कारोबारियों पर लगा 1.50 लाख का जुर्माना:हापुड़ में खाद्य पदार्थों में बाहरी कण और वसा की मात्रा में मिली गड़बड़ी
हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में छह खाद्य कारोबारियों के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इन पर न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम संदीप कुमार ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कुल 1.50 लाख रुपये की कार्रवाई की गई। इन पर लगा जुर्माना दिल्ली रोड पर दीपक ब्रांड के कुट्टू आटे में कुट्टू और सिंघाड़े के स्टार्च का मिश्रण मिला, साथ ही बाहरी कण भी थे। बहादुरगढ़ में आशीष कुमार की दुकान से मिली किशमिश में खराब किशमिश की मात्रा तय सीमा से अधिक थी। गढ़ में मनु प्रजापति की डेयरी के पनीर और सोलाना में नेपाल सिंह की भट्टी के मावा में भी गड़बड़ी पाई गई। मेरठ रोड पर कंसल स्वीट्स और गढ़ रोड पर बंसल बीकानेर स्वीट्स के छैना रसगुल्ले के नमूने भी मानकों पर खरे नहीं उतरे।
जांच के बाद हुई कार्यवाही जांच में कुछ खाद्य पदार्थों में बाहरी कण मिले, तो कहीं वसा की मात्रा तय मानक से कम या ज्यादा पाई गई। विभाग ने अलग-अलग जगहों से नमूने लिए थे, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद वाद दायर किए गए। सहायक आयुक्त चन्द्रशेखर मिश्र ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी नमूना लेने और जांच की कार्रवाई जारी रहेगी।
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