आईफोन फटने से हाथ में चोट, Apple कंपनी देगी हर्जाना:अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग का फैसला: 29,500 रुपए लौटाने या नया फोन देने का आदेश, इलाज-मुकदमा खर्च भी देना होगा
जेब में आईफोन फटने और हाथ-अंगूठे में चोट लगने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य विपक्षी पक्षों के खिलाफ उपभोक्ता को राहत देने का आदेश दिया है। आयोग ने फोन की कीमत 29,500 रुपए लौटाने या नया आईफोन देने, 10% वार्षिक ब्याज, इलाज के 36,139 रुपए और 5 हजार रुपए मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन 45 दिन में करना होगा।
मामला वाद संख्या 129/2024, प्रेमराज सिंह बनाम एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य का है। वादी की ओर से अधिवक्ता चौधरी इफराहीम हुसैन ने पैरवी की। वादी के मुताबिक, प्रेमराज सिंह ने 14 अगस्त 2020 को आईफोन खरीदा था। जुलाई 2023 से फोन गर्म होने लगा। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। आरोप है कि 12 अगस्त 2023 को फोन जेब में फट गया, जिससे उनके हाथ और अंगूठे में चोट आई। उन्हें उपचार कराना पड़ा।
वादी ने यह भी कहा कि फोन जलने से उसमें सुरक्षित शादी के महत्वपूर्ण फोटो और वीडियो नष्ट हो गए। घटना की शिकायत पुलिस से की गई और विपक्षी पक्षों को कानूनी नोटिस भेजकर क्षतिपूर्ति मांगी गई।
बड़ी क्षतिपूर्ति मांगी, आयोग ने फोन और इलाज का खर्च दिलाया
वादी ने विभिन्न मदों में 99.29 लाख रुपए से अधिक की राहत और क्षतिपूर्ति का दावा किया था। इसमें शादी समारोह दोबारा कराने और उससे जुड़े खर्च के साथ मानसिक व शारीरिक क्षति का दावा भी शामिल था। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद दोषपूर्ण मोबाइल के मामले में राहत देने का आदेश पारित किया।
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