आजमगढ़ में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद:50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, 13 साल बाद आया फैसला
आजमगढ़ में पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर-1 अजय कुमार शाही ने आरोपी अवनीश सिंह पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी रकम मृतका के बच्चों की परवरिश के लिए दी जाएगी। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर आरोपी ससुर सुभाष सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया। 2004 में हुई थी शादी, ससुराल में प्रताड़ना का आरोप अभियोजन के मुताबिक, गाजीपुर के हंसराजपुर निवासी विंध्याचल सिंह की बेटी अर्चना की शादी 2004 में मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी अवनीश सिंह से हुई थी। शादी के बाद अर्चना का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहा। आरोप था कि ससुराल वाले उसका उत्पीड़न करते थे। अर्चना ने इसकी जानकारी मायके वालों को भी दी थी। हालांकि परिवार के लोग उसे समझाकर वापस ससुराल भेज देते थे। 8 मार्च 2013 को मिली हत्या की सूचना विंध्याचल सिंह को 8 मार्च 2013 को सूचना मिली कि उनकी बेटी अर्चना की ससुराल में हत्या कर दी गई है। इसके बाद मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने पति अवनीश सिंह और ससुर सुभाष सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। 7 गवाहों की गवाही और दलीलों के बाद फैसला मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने सात गवाह पेश किए। गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पति अवनीश सिंह को हत्या के मामले में दोषी माना।
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