अलीगढ़ में अवैध होर्डिंग पर अब नोटिस और जुर्माना:डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश; सड़क-डिवाइडर पर लगे बोर्ड हटेंगे

Oct 04, 2026 - 15:36
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अलीगढ़ में अवैध होर्डिंग पर अब नोटिस और जुर्माना:डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश; सड़क-डिवाइडर पर लगे बोर्ड हटेंगे
शहर की सड़कों और डिवाइडरों पर बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग-बैनर अब नगर निगम के निशाने पर हैं। डीएम अविनाश कुमार ने ऐसे विज्ञापन बोर्डों को चिन्हित कर हटाने और संबंधित लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नगर निगम अब नोटिस जारी करने के साथ जुर्माना वसूलने की तैयारी में है। डीएम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्ग, डिवाइडर और ऐसे स्थान जहां होर्डिंग से यातायात प्रभावित होता है, वहां नियमों के खिलाफ विज्ञापन नहीं लगाए जा सकते। ऐसे बोर्ड न केवल शहर का स्वरूप बिगाड़ते हैं, बल्कि वाहन चालकों की दृश्यता और राहगीरों की सुरक्षा के लिए भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। प्रमुख मार्गों और चौराहों पर निगरानी नगर निगम ने प्रमुख मार्गों, चौराहों, डिवाइडरों और यातायात की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर लगे विज्ञापन बोर्डों की निगरानी शुरू कर दी है। बिना अनुमति लगे या नियमों के विपरीत पाए जाने वाले होर्डिंग हटाए जाएंगे। जिन मामलों में विज्ञापन बोर्ड नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, संबंधित व्यक्ति या संस्था को नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। सड़क पर लगाए बोर्ड से सबसे ज्यादा खतरा नगर निगम का फोकस उन होर्डिंग पर रहेगा जो सड़क पर आवागमन में बाधा डाल रहे हैं या वाहन चालकों के सामने दृश्यता कम कर रहे हैं। सड़क की पटरी, डिवाइडर या यातायात प्रभावित करने वाले स्थानों पर बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन बोर्ड कार्रवाई के दायरे में आएंगे। हाईवे के दोनों ओर निर्धारित दायरे में विज्ञापन सामग्री लगाने पर भी प्रतिबंध है। ऐसे मामलों में संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। पहले भी अभियान, अब नोटिस के साथ जुर्माना नगर निगम अवैध होर्डिंग हटाने के लिए समय-समय पर अभियान चलाता रहा है। अब चिन्हित मामलों में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नोटिस और जुर्माना वसूली पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य शहर की प्रमुख सड़कों को अव्यवस्थित विज्ञापन से मुक्त रखने के साथ यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाना है। नगर आयुक्त बोले- अनुमति के बिना नहीं लग सकते होर्डिंग नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि सड़क किनारे और डिवाइडर पर इस तरह होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन बोर्डों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। प्रमुख मार्गों और यातायात प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। चिन्हित मामलों में नोटिस जारी करने के साथ नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा।

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