अवैध शस्त्र-चोरी के मामले में 3 दोषी करार:संभल और मुजफ्फरनगर के दोषियों को 3-3 साल की जेल, 45 हजार जुर्माना लगा

Oct 11, 2026 - 08:18
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अवैध शस्त्र-चोरी के मामले में 3 दोषी करार:संभल और मुजफ्फरनगर के दोषियों को 3-3 साल की जेल, 45 हजार जुर्माना लगा
अमरोहा कोर्ट ने 13 साल पुराने एक मामले में तीन लोगों को अवैध हथियार रखने और चोरी का सामान बरामद होने के आरोप में दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष एमपी-एमएलए तृतीय की अदालत ने संभल और मुजफ्फरनगर के इन तीनों दोषियों को तीन-तीन साल की जेल और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, साल 2013 में सैदनगली थाना पुलिस ने संभल के खग्गू सराय निवासी नादिर, डेरा सराय निवासी आबिद और मुजफ्फरनगर के मोहल्ला सुजडू निवासी शहजाद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार और चोरी का सामान मिलने का दावा किया था। कई धाराओं में एफआईआर दर्ज तीनों के खिलाफ अवैध हथियार रखने, चोरी की संपत्ति रखने, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज बनाने समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया, जहां से बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने सबूतों के आधार पर तीनों को दोषी पाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।

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