अयोध्या में डायजापाम पाउडर के साथ पकड़ा आरोपी दोषी:4 माह 20 दिन की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना
अयोध्या की एक विशेष अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। यह मामला खंडासा थाना क्षेत्र का है। खंडासा पुलिस ने साल 2019 में आरोपी शिवकुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने खंडासा थाना क्षेत्र के सिधारी का पुरवा गांव निवासी शिवकुमार पुत्र नान्हू राम रावत को मुखबिर की सूचना पर पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 120 ग्राम अवैध नशीला डायजापाम पाउडर बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की और उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। बाद में आरोपी जमानत पर बाहर आ गया था। इस मामले की सुनवाई गुरुवार 24 सितंबर को अयोध्या में विशेष न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-7 / विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अधिनियम में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद आरोपी शिवकुमार को दोषी पाया। अदालत ने आरोपी शिवकुमार को दोषी मानते हुए 4 माह 20 दिन के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस सजा में पुलिस की अच्छी पैरवी की अहम भूमिका रही। मामले में जांच अधिकारी उपनिरीक्षक प्रेमशंकर पांडेय, सरकारी वकील शैलेंद्र मिश्रा, पैरोकार कांस्टेबल संदीप कुमार और कांस्टेबल विशाल यादव, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल विकास यादव और महिला कांस्टेबल सादिया फारुकी के साथ मॉनीटरिंग सेल ने सराहनीय काम किया।
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