बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 6 साल की सजा:बिजनौर कोर्ट ने एहसान को 30 हजार जुर्माने के साथ सुनाई सजा
बिजनौर में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने एहसान को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने नजीबाबाद के एहसान को 6 साल की कठोर कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि 3 जुलाई 2026 की शाम को बच्ची पास की दुकान से कुछ लेने गई थी। दुकान बंद होने पर वह घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी एहसान ने उसे अपनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर रोका और गलत नीयत से उसके शरीर पर हाथ फेरा। बच्ची डर गई और भागने लगी। तभी आरोपी ने उसे 100 रुपये का नोट देकर किसी को कुछ न बताने को कहा। बच्ची ने घर आकर यह बात अपनी मां को बताई। पिता ने जब आरोपी से पूछा तो उसने परिवार को गाली-गलौज की। पुलिस ने कार्रवाई कर बच्ची के कोर्ट में बयान दर्ज कराए और आरोपी को जेल भेज दिया। पॉक्सो की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी। अदालत ने इस मामले में सिर्फ 3 महीने में फैसला सुनाकर आरोपी को सजा दी।
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