बेटे की हत्या में मां समेत 2 को 10साल सजा:मऊ में 2018 में हुई थी घटना, पत्नी की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा
मऊ में विषाक्त पदार्थ पिलाकर पुत्र की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी की अदालत ने मंगलवार को आरोपी मां समेत दो लोगों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इन्दूकला पांडेय और सत्यनारायण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को 10-10 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। 10 मई 2018 को दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, मंजीत पांडेय की शादी 27 अप्रैल 2018 को विनीता पांडेय के साथ हुई थी। शादी के बाद मंजीत की पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग को लेकर परिवार में विवाद चलने की बात सामने आई थी। इसी बीच 9 मई 2018 को मंजीत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पत्नी ने मां और एक अन्य पर लगाया था आरोप मंजीत की मौत के बाद उसकी पत्नी ने थाने में तहरीर देकर सास इन्दूकला पांडेय निवासी परसपुरा और सत्यनारायण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी डुमरांव पर पति को विषाक्त पदार्थ पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर सरायलखंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने इन्दूकला पांडेय और सत्यनारायण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन ने पेश किए 9 गवाह मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी फौजदारी नंदलाल भारती ने 9 गवाह न्यायालय में पेश किए। अभियोजन ने गवाहों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी ने इन्दूकला पांडेय और सत्यनारायण सिंह को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी दोनों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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