बहराइच में युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, दो साल पहले चाकू मारकर की थी हत्या
बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। चतुर्थ अपर जिला जज कविता निगम की अदालत ने इब्राहिम उर्फ गुल्ले को आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में मॉनिटरिंग सेल और मटेरा पुलिस की पैरवी के आधार पर फैसला सुनाया गया। मामला 7 जून 2024 का है। वादिनी रेशमा बेगम के अनुसार, उनके पति वसीम खां सुबह करीब 4:50 बजे मस्जिद से नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के ही इब्राहिम उर्फ गुल्ले ने पुरानी रंजिश के चलते धारदार चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। 9 जुलाई को दाखिल किया गया आरोप पत्र घटना के संबंध में मटेरा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 137/2024 दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक परमानंद तिवारी ने साक्ष्य जुटाने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 9 जुलाई 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद 29 नवंबर 2024 को अदालत ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने की पैरवी मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल, थाना मटेरा के प्रभारी, पुलिस कार्यालय की मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी सूरज कुमार गौड़, महिला आरक्षी पूनम और थाना पैरोकार आरक्षी दिपेश जायसवाल ने पैरवी की। धारा 302 में दोषी, एक लाख रुपये जुर्माना अदालत ने ग्राम सोनरई, डाकघर अमवा मौलवी, थाना मटेरा निवासी इब्राहिम उर्फ गुल्ले को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने उसे आजीवन साधारण कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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