छेड़छाड़ का विरोध करने पर चचेरे भाई की हत्या:छह साल बाद आरोपी दोषी करार, शनिवार को सुनाई जाएगी सजा
कैराना में कॉलेज जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील फब्तियां कसने का विरोध करना उसके चचेरे भाई विक्की को भारी पड़ गया था। विरोध से गुस्साए युवक ने कॉलेज परिसर में ही विक्की की पीठ में चाकू घोंप दिया था। गंभीर रूप से घायल विक्की की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। करीब छह साल पुराने इस हत्याकांड में अदालत ने आरोपी अनुज को दोषी करार दिया है। शनिवार को दोषी को सजा सुनाई जाएगी। फैसला आने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। मामला 23 अक्टूबर 2019 का है। कैराना स्थित विजय सिंह पथिक महाविद्यालय परिसर में छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में हत्या हुई थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) अशोक कुमार भारतेंदु की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी अनुज निवासी हिंगोखेड़ी को दोषी ठहराया। दोषी पूर्व में एमए का छात्र था। एक दिन पहले छात्रा से की थी छेड़छाड़ जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार, सहपत निवासी एक व्यक्ति ने 23 अक्टूबर 2019 को कैराना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया था कि उनकी बेटी बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। 22 अक्टूबर को वह विजय सिंह पथिक महाविद्यालय जा रही थी। इसी दौरान हिंगोखेड़ी निवासी अनुज ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों को उम्मीद थी कि मामले में विरोध जताने से आरोपी अपनी हरकत से बाज आएगा, लेकिन अगले दिन कॉलेज परिसर में हुई घटना ने पूरे मामले को हिंसक मोड़ दे दिया। विरोध करने पर पीठ में घोंपा चाकू अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 23 अक्टूबर को छात्रा अपने चचेरे भाई विक्की के साथ महाविद्यालय पहुंची थी। आरोप था कि कॉलेज परिसर में अनुज ने छात्रा के साथ दोबारा छेड़छाड़ की और अश्लील फब्तियां कसीं। विक्की ने आरोपी की हरकत का विरोध किया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और अनुज ने विक्की की पीठ में चाकू घोंप दिया। कॉलेज परिसर में अचानक हुई इस वारदात से अफरा-तफरी मच गई। चाकू लगने से विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक छा गया था। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी वारदात इस हत्याकांड में महाविद्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी महत्वपूर्ण साक्ष्य बनी। घटना कॉलेज परिसर में हुई थी, इसलिए वारदात से जुड़े साक्ष्य जुटाने में पुलिस ने जांच की। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी की और आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इसके बाद अदालत में मुकदमे की सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य और अपना पक्ष रखा। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का परीक्षण किया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुज को दोषी करार दिया। शनिवार को होगा सजा का फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) अशोक कुमार भारतेंदु की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषसिद्धि का फैसला सुनाया। अदालत के निर्णय के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। अब शनिवार को अदालत दोषी को दी जाने वाली सजा पर फैसला सुनाएगी। करीब छह साल से चल रहे इस मामले में दोषसिद्धि के बाद अब सभी की निगाहें सजा के निर्णय पर टिकी हैं। अदालत का अंतिम फैसला शनिवार को सामने आएगा।
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