छेड़छाड़ मामले में दो को 4 साल की सजा:बागपत में 7 साल बाद आया फैसला, 6-6 हजार का जुर्माना भी लगा
बागपत की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को 4-4 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 6-6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 7 साल बाद आया है। मामला साल 2019 का है और रमाला थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, रमाला निवासी कर्ण और मेरठ के सरधना निवासी दीपक के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ था। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में कार्रवाई की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस और सरकारी वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला जज, विशेष पॉक्सो कोर्ट, बागपत ने दोनों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। सरकारी वकील नरेश कुमार ने बताया कि सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया और उन्हें जेल व जुर्माने की सजा दी।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)