चित्रकूट में दुष्कर्म आरोपी को 10 साल की सजा:20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, पिता को धमकी देने वाले को 1 साल की सजा

Oct 08, 2026 - 20:13
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चित्रकूट में दुष्कर्म आरोपी को 10 साल की सजा:20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, पिता को धमकी देने वाले को 1 साल की सजा
चित्रकूट के मऊ थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी उत्तम उर्फ मुकेश को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, पीड़िता के पिता को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी रामलोचन को एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह फैसला 8 अक्टूबर को सुनाया। खेत में दुष्कर्म का आरोप पुलिस के मुताबिक, 9 अक्टूबर 2023 को पीड़िता ने मऊ थाने में शिकायत दी थी। उसने आरोप लगाया था कि उत्तम उर्फ मुकेश ने गांव के खेत में उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता के पिता ने उत्तम से बात की। आरोप है कि इसके बाद उत्तम के पिता रामलोचन ने उन्हें गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। 11 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ था आरोपी शिकायत के आधार पर मऊ थाने में उत्तम उर्फ मुकेश और रामलोचन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रभारी निरीक्षक अभय राज सिंह ने उत्तम को 11 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 15 अक्टूबर को मामले में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की लगातार पैरवी की गई। एसपी अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम और अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उत्तम उर्फ मुकेश को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपए अर्थदंड, जबकि रामलोचन को एक साल की कैद की सजा सुनाई।

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