दाखिला आरक्षण विवाद में समाज कल्याण विभाग भी रखेगा पक्ष:हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई, सरकार से मांगा है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का ब्योरा
चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस दाखिलों के आरक्षण विवाद पर इलाहाबाद लखनऊ हाईकोर्ट खंडपीठ 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। समाज कल्याण विभाग को मामले में हस्तक्षेपकर्ता के तौर पर पक्ष रखने की इजाजत मिली है। गुरुवार को न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के सामने समाज कल्याण विभाग ने पक्षकार बनने का आवेदन दिया। न्यायालय ने पूछा कि जब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपील की है, तो सरकार का विभाग अलग से विपक्षी कैसे बन सकता है। राज्य सरकार ने कहा कि विभाग को विपक्षी बनाने के बजाय हस्तक्षेपकर्ता के तौर पर पक्ष रखने की अनुमति दी जाए। अदालत ने अनुरोध मान लिया। मामला अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस दाखिले के आरक्षण नियमों के पालन से जुड़ा है। आरोप है कि इन कॉलेजों में तय नियमों से ज्यादा प्रवेश दिए गए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आरक्षित वर्ग के छात्रों को दिए गए दाखिलों का ब्योरा मांगा था।
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