दहेज-हत्या: पति को 9 और सास को 7-साल की सजा:सिद्धार्थनगर में कोर्ट ने 7-7 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 6 साल आया फैसला
सिद्धार्थनगर में दहेज हत्या के एक मामले में कोर्ट ने पति और सास को सजा सुनाई है। पति अजय कुमार को 9 साल के सश्रम कारावास और सास कैलाशी देवी को 7 साल की जेल की सजा दी गई है। अदालत ने दोनों पर 7-7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। खेसरहा थाना क्षेत्र के करही बगही गांव से जुड़े इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया गया। 2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा करही बगही गांव निवासी अजय कुमार, रामपति के बेटे, और कैलाशी देवी, रामपति की पत्नी, इस मामले में आरोपी थे। दहेज हत्या और दहेज प्रतिषेध कानून के तहत वर्ष 2020 में खेसरहा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 ने सुनाई सजा अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के न्यायाधीश कनिष्क कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पुलिस और अभियोजन पक्ष की पैरवी के बाद यह फैसला आया। मामले में अभियोजक राजेश कुमार त्रिपाठी और मुख्य आरक्षी राजेश्वर चंद ने पैरवी में सहयोग किया।
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