हाईकोर्ट ने 4 अधिकारियों के आरोपपत्र पर रोक लगाई:यौन उत्पीड़न जांच प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद अगली सुनवाई तक कार्रवाई रुकी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शनिवार को राज्य कर विभाग के चार अधिकारियों को राहत दी। कोर्ट ने यौन उत्पीड़न जांच से जुड़े आरोपपत्र पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई। यह आरोपपत्र 23 फरवरी को जारी हुआ था। उप आयुक्त प्रतिभा, सहायक आयुक्त पूजा गौतम, सहायक आयुक्त कोमल छाबड़ा और उप आयुक्त संजीव कुमार ने इसे चुनौती दी थी। उन्होंने बताया कि आरोपपत्र में जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठे, जबकि तथ्य और गवाहों के बयान दर्ज थे। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि जांच अधिकारियों के खिलाफ सिर्फ प्रक्रिया को लेकर कार्रवाई हुई तो भविष्य में ऐसी जांच करने को कोई तैयार नहीं होगा। राज्य सरकार ने याचिकाओं का विरोध किया, कहा कि एक अपील पहले से लंबित है। कोर्ट ने आरोपपत्र के पहलुओं पर विचार की जरूरत मानी। राज्य सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मिलेगा। तब तक 23 फरवरी के आरोपपत्र पर कार्यवाही रुका रहेगा।
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