जानलेवा हमले के दोषी को 4 साल की सजा:कोर्ट ने 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
बांदा के कालिंजर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषी को 4 साल के कारावास की सजा दी गई है। उस पर कुल 7 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। 2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा कालिंजर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 31/2020 के तहत 28 अप्रैल 2020 को केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने 17 जुलाई 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद 13 जनवरी 2021 को आरोप विरचित किए गए। ढीलचन्द्र पाल दोषी करार मामले की सुनवाई के दौरान रामफल पुत्र रामसजीवन को उपशमित किया गया। वहीं, नीबी निवासी ढीलचन्द्र पाल पुत्र रामफल को दोषसिद्ध पाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन भारती ने उसे धारा 308 आईपीसी में चार वर्ष के कारावास और 4 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। तीन अन्य धाराओं में भी सजा कोर्ट ने धारा 323, 504 और 506 आईपीसी में भी दोषी को सजा सुनाई। प्रत्येक धारा में एक-एक साल के कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया। सभी धाराओं में कुल 7 हजार रुपए का अर्थदंड हुआ। लोक अभियोजक ने की पैरवी मामले की पैरवी लोक अभियोजक एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने की। विवेचना एसआई राकेश कुमार यादव ने की थी। पैरोकार के रूप में हेड कांस्टेबल बिजमान ने भूमिका निभाई।
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