जीजा ने नाबालिग साली को भगाकर दुष्कर्म किया:कोर्ट ने दोषी को 20 साल की जेल और 2 लाख 2 हजार का जुर्माना लगाया

Oct 07, 2026 - 19:43
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जीजा ने नाबालिग साली को भगाकर दुष्कर्म किया:कोर्ट ने दोषी को 20 साल की जेल और 2 लाख 2 हजार का जुर्माना लगाया
कन्नौज जिले के एक गांव की रहने वाली नाबालिग साली को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले जीजा को कोर्ट ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। उस पर 2 लाख 2 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। मामला तालग्राम थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां के रहने वाले किसान के घर मैनपुरी जिले के कुरावली थाना क्षेत्र के सहादतपुर गांव निवासी राजू की ससुराल है। शादी के कुछ समय बाद राजू नाबालिग साली को मन्दिर घुमाने के बहाने 6 जून 2019 की सुबह 10 बजे अपने साथ ले गया। दिल्ली से दोनों को बरामद कर लिया इसके बाद वह ट्रक पर बैठाकर उसे दिल्ली ले गया और यहां किराए के एक कमरे में साली को पत्नी बना कर रखा। इस मामले को लेकर किशोरी के पिता ने तालग्राम थाने में अपने ही दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। 25 जून को तालग्राम थाना पुलिस ने दिल्ली से दोनों को बरामद कर लिया था। इसके बाद राजू को जेल भेज दिया गया, जबकि किशोरी को मेडिकल जांच और बयान कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया था। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि राजू ने अपनी ही नाबालिग साली को दिल्ली के एक कमरे में रखकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए पाक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायधीश रामगोपाल सिंह ने राजू को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। युवती को भगा ले जाने में 3 साल की जेल इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के शाहनगर गांव निवासी रामू क्षेत्र की एक युवती को 29 जुलाई 2020 को भगा ले गया था। दोनों ने कोर्टमैरिज कर ली और पंजाब के लुधियाना रहने लगे। युवती के पिता ने बेटी को नाबालिग बताते हुए रामू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। 1 महीने बाद दोनों इंदरगढ़ थाने आ गए। पीड़िता ने बताया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से रामू के साथ शादी की है। कोर्ट ने धारा 363 में दोषी मानते हुए रामू को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है।

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