जयराम रमेश के खिलाफ परिवाद में पुलिस आख्या पर आपत्ति:चंदौसी कोर्ट ने सुनवाई के बाद ऑर्डर किया रिजर्व, उच्चाधिकारी से जांच कराने की बात
संभल की अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौसी कोर्ट में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं महासचिव जयराम रमेश के खिलाफ दाखिल परिवाद पर थाना बहजोई पुलिस की ओर से भेजी गई आख्या पर हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने आपत्ति दाखिल की है। मंगलवार शाम 6:30 बजे अधिवक्ता प्रसून कुमार ने बताया कि न्यायाधीश ने आपत्ति सुनने के बाद मामले की जांच किसी अन्य उच्चाधिकारी से कराने की बात कहते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई की तिथि अभी तय नहीं हुई है। पुलिस ने कहा- थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता प्रसून कुमार ने बताया कि थाना बहजोई के कस्बा उपनिरीक्षक सोमपाल सिंह की ओर से कोर्ट में परिवाद पर आख्या भेजी गई है। इसमें बताया गया है कि थाने पर इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अधिवक्ता के मुताबिक, कोर्ट में उनकी ओर से कहा गया कि उन्होंने थाने पर मुकदमा दर्ज होने के संबंध में जानकारी नहीं मांगी थी। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए जयराम रमेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई थी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तुलना को लेकर दायर किया परिवाद अधिवक्ता प्रसून कुमार ने बताया कि जयराम रमेश के खिलाफ धारा 156(3) के तहत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदित्य सिंह की कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस नेता ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तुलना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना से की, जिससे सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। इसी आधार पर न्यायालय से रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। सिमरन बोले- सनातन के खिलाफ बोलने वालों को जवाब दूंगा सिमरन गुप्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं महासचिव जयराम रमेश ने भोपाल में कांग्रेस की जनसभा में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तुलना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना से की थी। उन्होंने इसे सनातन का अपमान बताया। सिमरन गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता सहित जो भी सनातन के खिलाफ बोलेगा, उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। 10 सितंबर से अब तक चार तारीखें लग चुकीं अधिवक्ता प्रसून कुमार ने बताया कि इस मामले में 10 सितंबर से अब तक चार तारीखें नियत हो चुकी हैं। मंगलवार को पुलिस की आख्या पर आपत्ति सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख नहीं मिली है। राहुल गांधी के खिलाफ भी दाखिल की थी याचिका सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ भी चंदौसी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता के मुताबिक, 15 जनवरी 2025 को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा या आरएसएस के बजाय ‘इंडियन स्टेट’ से लड़ाई होने की बात कही थी। इस बयान को लेकर परिवाद दाखिल किया गया था। परिवाद दाखिल होने के करीब 10 महीने बाद 7 नवंबर 2025 को ADJ MP-MLA कोर्ट की न्यायाधीश आरती फौजदार ने केस खारिज कर दिया था। वहीं, 4 अक्टूबर को चंदौसी कोतवाली पुलिस ने मेंथा व्यापारी की पत्नी की शिकायत पर सिमरन गुप्ता के खिलाफ रंगदारी वसूलने का मुकदमा दर्ज किया है।
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