कॉलेज की जमीन से अवैध कब्जे हटाने का आदेश:लखनऊ हाईकोर्ट ने DM को दिया 3 महीने का समय
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने तेलीबाग स्थित राम भरोसे मैकूलाल इंटर कॉलेज की जमीन से अवैध कब्जे हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने लखनऊ के जिलाधिकारी (DM) को तीन महीने में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि वित्त मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) सुखपाल सिंह के पद का असर कार्रवाई पर न हो। चेतावनी दी गई कि अगर सुखपाल सिंह कब्जा हटाने में दखल देते हैं, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, कॉलेज को मान्यता देते समय गाटा संख्या 41 और 44 की जमीन संस्थान की संपत्ति थी, जिस पर बाद में अवैध कब्जे मिले। इनमें पूर्व प्रधानाचार्य सुखपाल सिंह भी शामिल हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी प्रधानाचार्य आवास में रह रहे हैं। याचिका में उनसे मकान किराया भत्ता वसूली की भी मांग है। DM को रिपोर्ट और आदेश की कॉपी वित्त मंत्री को भेजने को कहा गया है।
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