कैश की रकम जमा न करने पर कार्यकारी सहायक निलंबित:जलालपुर उपखंड में 2.34 लाख की वसूली का मामला
अंबेडकरनगर के जलालपुर विद्युत उपखंड में कैश काउंटर से वसूली गई रकम नियमानुसार जमा नहीं करने के मामले में कार्यकारी सहायक (कैशियर) कृष्ण कुमार गुप्ता को 5 अक्टूबर शाम को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें टांडा डिवीजन से संबद्ध किया गया है। विभाग के मुताबिक 20 और 22 सितंबर को कैश काउंटर से कुल 2,34,300 रुपये की वसूली हुई थी। आरोप है कि कैशियर ने यह रकम मुख्य रोकड़िया के पास जमा करने के बजाय अपने पास रख ली। वहीं विभागीय रिकॉर्ड में 2,33,350 रुपये दर्ज किए गए। इससे वास्तविक वसूली और दर्ज रकम में 950 रुपये का अंतर सामने आया। निलंबन आदेश में रकम से संबंधित आरोपों के अलावा बिना अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर रहने, अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश लेने और विभागीय आदेशों की अनदेखी करने का भी उल्लेख किया गया है। विभाग ने इन मामलों को गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की है। अधिशासी अभियंता झब्बू राम गौतम ने बताया कि कार्यकारी सहायक के खिलाफ अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदार से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की शिकायतें भी मिली थीं। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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