किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद:फिरोजाबाद पॉक्सो कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना भी लगाया, छेड़छाड़ में 7 साल की सजा
फिरोजाबाद के फरिहा थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2024 में हुई किशोरी से दुष्कर्म की घटना में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं छेड़छाड़ के मामले में उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, किशोरी के पिता ने 5 जून 2024 को फरिहा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया गया था कि 4 जून की रात वह पास के गांव में ढोलक बजाने गए थे। घर पर उनकी 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। आरोप था कि इसी दौरान पिलख्तर जैत निवासी राजकुमार घर में घुस आया और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पिता ने आरोपी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा अभियोजन के मुताबिक, रात करीब 12:30 बजे किशोरी के पिता घर लौटे तो उन्होंने आरोपी को किशोरी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। 22 अगस्त 2024 को न्यायालय में दाखिल हुआ आरोपपत्र मामले की विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 22 अगस्त 2024 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अजमोद कुमार चौहान ने पैरवी की। उन्होंने मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर राजकुमार को दोषी माना। न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में उसे 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं छेड़छाड़ के मामले में सात वर्ष के कारावास का आदेश दिया।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)