कमलेश बिंद एनकाउंटर: सरकार 3 सप्ताह में दे जवाब:हाईकोर्ट ने मांगा पक्ष, मां ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की
गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे की हत्या के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कमलेश बिंद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। जज सिद्धार्थ और जज विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कमलेश की मां लक्ष्मिना देवी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में पुलिस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच कराने और मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच कराने की मांग याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र में चार जून को हुई पुलिस मुठभेड़ में कमलेश बिंद की मौत हुई थी। याचिका में पुलिस की ओर से दर्ज क्रॉस केस की निष्पक्ष जांच कराने, जांच सीबीआई से कराने और मामले में हुए खर्च का भुगतान करने की मांग की गई है। अदालत ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। होटल कारोबारी के बेटे की हत्या के बाद हुई थी मुठभेड़ गाजीपुर में होटल कारोबारी के बेटे की हत्या के बाद पुलिस ने कमलेश बिंद के खिलाफ कार्रवाई की थी। यह मामला कटरा गैंग से जुड़ा बताया गया था। इसी घटनाक्रम के बाद चार जून को पुलिस मुठभेड़ में कमलेश की मौत हो गई थी। अब उसकी मां ने मुठभेड़ की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सरकार के जवाब के बाद आगे की सुनवाई हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। सरकार का पक्ष सामने आने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल, याचिका में लगाए गए आरोपों और सीबीआई जांच की मांग पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।
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