कोर्ट ने 4 दोषियों को 5-5 साल की सुनाई सजा:बहराइच में 11-11 हजार का जुर्माना लगाया, पैरा लगाने के विवाद में वृद्ध की हुई थी मौत

Sep 24, 2026 - 20:43
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कोर्ट ने 4 दोषियों को 5-5 साल की सुनाई सजा:बहराइच में 11-11 हजार का जुर्माना लगाया, पैरा लगाने के विवाद में वृद्ध की हुई थी मौत
बहराइच। खैरीघाट थाना क्षेत्र में रास्ते पर पैरा लगाने को लेकर हुए विवाद में वृद्ध की मौत के मामले में अदालत ने गुरुवार को चार दोषियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैली रॉय की अदालत ने पुत्ती, बृजा उर्फ बृजलाल, कोयलऊ और रामअचल को दोषी ठहराते हुए उन पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला वर्ष 2014 का है। रास्ते पर पैरा लगाने से रोकने पर हुआ था विवाद अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गोडियनपुरवा दा. मटेरा कला निवासी छोटेलाल गांव के रास्ते पर पैरा लगाने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने पुत्ती, बृजा उर्फ बृजलाल, कोयलऊ और रामअचल को वहां पैरा लगाने से रोकने की कोशिश की। इसी बात को लेकर आरोपियों ने छोटेलाल और उनके परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। छोटेलाल अपने बेटे को बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें भी घेरकर पीटा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कराया। मारपीट में छोटेलाल को गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 2014 में दर्ज हुआ था मुकदमा घटना के बाद खैरीघाट थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 323/34, 304/34, 504 और 308 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक संतोष कुमार यादव ने साक्ष्य जुटाने के साथ गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद 28 नवंबर 2014 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अदालत ने 7 अगस्त 2015 को मामले में आरोप तय किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल ने पैरवी की। धारा 304(II) में 5 साल की सजा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने 24 सितंबर 2026 को पुत्ती पुत्र तीरथ राम लोध, बृजा उर्फ बृजलाल पुत्र तीरथ राम लोध, कोयलऊ पुत्र तीरथ राम लोध और रामअचल पुत्र पुत्ती को दोषी ठहराया। चारों दोषियों को धारा 304(II) भादवि में पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, धारा 323 भादवि में एक-एक साल के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। इस तरह प्रत्येक दोषी पर कुल 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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