करवरिया बंधुओं को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज:जवाहर पंडित हत्याकांड में मिली है उम्रकैद की सजा, जेल में रहेंगे दोनों भाई
पूर्व सांसद कपिल मुनि करविरया और पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सपा विधायक रहे जवाहर पंडित हत्याकांड में हाईकोर्ट ने दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट ने विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित हत्याकांड मामले से जुड़ी क्रिमिनल अपीलों में उम्रकैद की सजा काट रहे अभियुक्तों की दूसरी जमानत अर्जी को खारिज किया है। जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की डिविजन बेंच फैसला सुनाया। पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व एमएलसी सूर्यभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू ने जमानत के लिए फिर से याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने किसी को भी राहत देने से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जमानत का आधार ही नहीं बनता। 13 अगस्त 1996 को जवाहर यादव उर्फ पंडित की हत्या
इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में 13 अगस्त 1996 को सपा के तत्कालीन विधायक जवाहर पंडित की दिनदहाड़े एके-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने करवरिया बंधुओं समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ रामचंद्र त्रिपाठी, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व एमएलसी सूर्यभान करवरिया और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की।
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