लड़कियों की शादी की उम्र 18-23 करने की मांग:सीएम को सौंपा ज्ञापन, शामली में अवैध OYO होटलों पर भी कार्रवाई की मांग
शामली में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने की मांग को लेकर शनिवार को 12बजे तहसील दिवस में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में परशुराम परिषद के मंडल अध्यक्ष दीपक चौहान ने कहा कि कम उम्र में प्रेम विवाह या कोर्ट मैरिज करने के कारण कई बार बच्चों की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित होता है। उन्होंने शामली जिले में संचालित कथित अवैध ओयो होटलों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई। 17 अक्टूबर को जिलाधिकारी शामली के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि 18 वर्ष की उम्र में कई युवा अपने भविष्य और जीवन से जुड़े फैसलों को लेकर पूरी तरह परिपक्व नहीं होते। ज्ञापन देने वालों का कहना है कि माता-पिता मजदूरी और मेहनत करके बच्चों की पढ़ाई व बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन बालिग होने के बाद कुछ युवा परिवार की सहमति के बिना शादी कर लेते हैं। इससे उनकी शिक्षा और भविष्य पर असर पड़ने की आशंका रहती है। शादी की न्यूनतम उम्र 23 करने की मांग ज्ञापन में मांग की गई कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए। इसके साथ ही शामली जिले में ओयो के नाम से संचालित होटलों में कथित अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग भी की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ होटल अपने निर्धारित उद्देश्य से इतर गतिविधियों में संलिप्त हैं और ऐसे मामलों में संबंधित संचालकों व कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के शामली मंडल अध्यक्ष महबूब, दीपक चौहान, ऊन क्षेत्र के ग्राम प्रधान राकेश, शामली जिलाध्यक्ष गुलफाम मीर, लोक जनशक्ति पार्टी के राकेश कुमार सहित अन्य लोगों के नाम दर्ज हैं।
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