लूटकांड में दोषी को 3 साल की सजा:कानपुर देहात में कोर्ट ने 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, 13 साल बाद फैसला
कानपुर देहात में 13 साल पुराने लूट के मामले में एडीजे-3 स्पेशल कोर्ट डकैती ने सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को दोषी यतीश पुत्र महबूब निवासी पातेपुर, थाना अकबरपुर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घर में घुसकर महिला को धमकाया, सोने के टॉप्स लेकर भागा मामला वर्ष 2013 का है। 13 जनवरी 2013 को यतीश के खिलाफ भोगनीपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 10/2013 दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त वादिनी के मकान में घुस गया था। उसे डराने-धमकाने के बाद सोने के टॉप्स लेकर चला गया था। मामले में पुलिस ने धारा 392 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान वादी और गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ साक्ष्य जुटाए गए। विवेचक ने जांच पूरी कर 26 अप्रैल 2013 को यतीश के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान और साक्ष्य अदालत के सामने पेश किए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यतीश को दोषी माना। सोमवार को अदालत ने उसे तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई प्रभावी पैरवी पुलिस के अनुसार, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई। भोगनीपुर थाना पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने लगातार पैरवी करते हुए गवाहों की गवाही और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया। 13 साल पुराने मामले में अदालत के फैसले को पुलिस ने अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है।
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