मादक पदार्थ तस्कर को कोर्ट ने सुनाई सजा:दस साल के कठोर कारावास और एक लाख का जुर्माना

Oct 13, 2026 - 19:50
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मादक पदार्थ तस्कर को कोर्ट ने सुनाई सजा:दस साल के कठोर कारावास और एक लाख का जुर्माना
बहराइच में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषी को मंगलवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह (II) की अदालत ने नेपाल निवासी बाल बहादुर पुत्र स्वर्गीय पुष्कर बहादुर विकर पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। चेकिंग के दौरान मिली थी चरस मामला रुपईडीहा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, 7 मार्च 2024 को चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई थी। उसके कब्जे से 1 किलो 708 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। इस मामले में थाना रुपईडीहा में मुकदमा अपराध संख्या 444/2024 दर्ज किया गया। अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत कार्रवाई की गई। 14 अप्रैल 2024 को दाखिल हुआ था आरोपपत्र मामले की विवेचना तत्कालीन विवेचक जितेश कुमार सिंह ने की। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। विवेचना पूरी होने के बाद 14 अप्रैल 2024 को अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई पैरवी पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इस मामले की न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस के अनुसार, पैरवी में थाना प्रभारी हरेन्द्र कुमार मिश्रा, पुलिस कार्यालय की मॉनीटरिंग सेल, अभियोजक प्रेम प्रकाश मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर महिला हेड कांस्टेबल चन्दा देवी और थाना पैरोकार कांस्टेबल अभिमन्यु कुमार की भूमिका रही।

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