मैनपुरी में 1200 मतदाताओं वाले बूथों का होगा बंटवारा:17 और 24 अक्टूबर को लगेंगे कैंप, डीएम ने निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा कर दिए निर्देश
मैनपुरी में मतदाता सूची को दुरुस्त करने और मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का जरूरत के अनुसार संभाजन किया जाएगा। इसके लिए अगले तीन दिनों में भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। वहीं, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बैठक कर अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। बूथों की लोकेशन और भवनों का होगा सत्यापन डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से मिले निर्देशों के क्रम में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जा चुकी है। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को अगले तीन दिनों में मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराने को कहा गया है। इस दौरान बूथों के अक्षांश-देशांतर (लैटिट्यूड-लॉन्गिट्यूड) दर्ज किए जाएंगे और तस्वीरें भी ली जाएंगी। जिन बूथों पर 1200 से अधिक मतदाता होंगे, वहां जरूरत के अनुसार संभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। जर्जर भवन या अनुपयुक्त कक्ष मिलने पर वैकल्पिक व्यवस्था भी सुझाई जाएगी। बूथ तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं निर्वाचन आयोग के मानकों के अनुसार, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। प्रशासन नदी-नालों जैसे भौतिक अवरोधों की स्थिति की भी जांच करेगा। धार्मिक स्थलों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों में मतदान केंद्र नहीं बनाए जाने संबंधी मानकों का भी परीक्षण किया जाएगा। डीएम के अनुसार, 19 अक्टूबर तक प्रस्तावित सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी और इसका ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। इस पर 23 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 25 अक्टूबर को बैठक के बाद अंतिम संस्तुति तैयार कर 27 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। 17 और 24 अक्टूबर को विशेष कैंप मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मृतक, दोहरे, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं की श्रेणी में दर्ज लोगों की सूची का सत्यापन भी कराया जाएगा। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर जांच करेंगे कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से तो नहीं हट गया है। ऐसे पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवाया जाएगा। इसके लिए 17 और 24 अक्टूबर को प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। बीएलओ मतदाता सूची और एएसडी सूची के साथ मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने राजनीतिक दलों से भी बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) तैनात करने की अपील की है, ताकि पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम जुड़वाए जा सकें। 12 नवंबर से शुरू होगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण डीएम ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम 12 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। इसमें एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। इसके लिए बूथवार रणनीति बनाई जा रही है। मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। पात्र नागरिक बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। डीएम के मुताबिक, नए नियमों के तहत एक व्यक्ति पूरे अभियान में अधिकतम 10 आपत्तियां और प्रति माह अधिकतम 5 आपत्तियां दे सकेगा। संबंधित ईआरओ नियमानुसार सुनवाई के बाद आपत्तियों पर निर्णय लेंगे। ईआरओ के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के समक्ष अपील कर सकेगा।
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