मालखाने से सोना-कैश गायब,हेड मुहर्रिर विवेचक के सामने पेश:हाईकोर्ट से 5 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत, 427 ग्राम गला गोल्ड, 49,518 रुपये, नेपाली नोट चुराने का आरोप

Sep 26, 2026 - 10:08
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मालखाने से सोना-कैश गायब,हेड मुहर्रिर विवेचक के सामने पेश:हाईकोर्ट से 5 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत, 427 ग्राम गला गोल्ड, 49,518 रुपये, नेपाली नोट चुराने का आरोप
संतकबीरनगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली के मालखाने से 427 ग्राम सोना, 49,518 रुपये नकद और 14 नेपाली नोट गायब होने के मामले में आरोपित हेड मुहर्रिर राधेश्याम गुप्ता ने शुक्रवार को विवेचक को बयान दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से 5 अक्टूबर तक अंतरिम अग्रिम जमानत मिलने के बाद वे कोतवाली पहुंचे और प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे के सामने लिखित बयान दिया। राधेश्याम गुप्ता का कहना है कि गायब सामान उन्हें चार्ज में उनसे पहले के हेड मुहर्रिर से मिला ही नहीं था। कोतवाल जेपी दूबे ने उनके बयान को दर्ज किया है। यह मामला 2018 के जालसाजी मुकदमे से जुड़ा है। पुलिस ने बरामद सामान मालखाना रजिस्टर में दर्ज किया था। सोना वापस लेने की रिपोर्ट मांगने पर वर्तमान हेड मुहर्रिर गोविंद शरण ने पाया कि रिकॉर्ड में सामान जमा था, पर मालखाने में नहीं। विनोद कुमार मिश्र ने कहा कि उनके बाद राधेश्याम गुप्ता को सामान सौंपा गया था। मारकंडेय सिंह ने बताया, माल उनके चार्ज में नहीं मिला। यह है मामला वर्ष 2018 के जालसाजी के मुकदमे में पुलिस ने 427 ग्राम गला हुआ सोना, 49,518 रुपये और 14 नेपाली नोट बरामद किए थे। बरामद माल को मालखाना रजिस्टर में दर्ज किया गया था। मुकदमे में सोना अवमुक्त कराने के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिए जाने के बाद पुलिस से आख्या मांगी गई। वर्तमान हेड मुहर्रिर गोविंद शरण ने मालखाना रजिस्टर, चार्ज सूची और अन्य अभिलेखों का मिलान किया। अभिलेखों में माल जमा दर्ज मिला, लेकिन मालखाने में वह मौजूद नहीं था। अपने बयान में विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि उनके बाद तैनात राधेश्याम गुप्ता को बरामद माल विधिवत सुपुर्द किया गया था। वहीं बाद में तैनात हेड मुहर्रिर मारकंडेय सिंह ने संबंधित माल उनके चार्ज में न मिलने की बात बताई।

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