मदरसे में मस्जिदनुमा निर्माण पर 20 लोगों के बयान दर्ज:अफसरों ने डेढ़ घंटे दोनों पक्षों को सुना, चामुंडा का लेंटर पड़ा

Oct 06, 2026 - 21:44
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मदरसे में मस्जिदनुमा निर्माण पर 20 लोगों के बयान दर्ज:अफसरों ने डेढ़ घंटे दोनों पक्षों को सुना, चामुंडा का लेंटर पड़ा
संभल के कुतुबपुर सक्ता गांव में मदरसे में निर्माण को लेकर शुरू हुए विवाद की जांच मंगलवार को शुरू हुई। शाम करीब 5:15 बजे नायब तहसीलदार और सीओ असमोली अमन सिंह गांव पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों के 20 से ज्यादा लोगों के बयान लिए। करीब डेढ़ घंटे तक घटनाक्रम की जानकारी जुटाई गई। मदरसा पक्ष ने आपसी सहमति का दावा किया मौलाना मोहम्मद इरशाद ने बताया कि गांव में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी थी। इसके तहत हिंदू पक्ष को चामुंडा मंदिर पर लेंटर डालना था। वहीं, मदरसा पक्ष को टीन शेड डालकर मरम्मत का काम करना था। उन्होंने बताया कि गुरुवार को हिंदू पक्ष ने लेंटर डाल दिया था। शनिवार को मदरसे में निर्माण शुरू किया गया तो शिकायत के बाद काम रुकवा दिया गया। मंदिर पक्ष ने अधिकारियों को जानकारी दी मंदिर पक्ष के मास्टर जबर सिंह ने बताया कि नायब तहसीलदार गांव पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। जबर सिंह के अनुसार, पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह, जयवीर उर्फ सरदार समेत कई लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। मदरसा पक्ष ने मस्जिद के रूप में दर्ज होने की बात कही मौलाना मोहम्मद इरशाद ने दावा किया कि यहां 1985 से नमाज अदा की जा रही है। उनके अनुसार, वर्ष 2019 में यह जगह वक्फ बोर्ड में मस्जिद के नाम से दर्ज हुई थी। उन्होंने कहा कि यहां पहले से टीन शेड पड़ा था। आपसी सहमति के बाद मरम्मत का काम शुरू किया गया था। निर्माण को लेकर शुरू हुआ विरोध मामले के अनुसार, शुक्रवार को चामुंडा मंदिर का लेंटर डाला गया था। शनिवार को मदरसे में निर्माण शुरू हुआ। इसी दौरान बाउंड्री वॉल की मरम्मत का काम शुरू किया गया। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि यहां मस्जिद के रूप में निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद विरोध शुरू हो गया। पुलिस और प्रशासन को सूचना देकर निर्माण रुकवा दिया गया। रविवार को पांच लोगों का शांतिभंग में चालान विवाद के बाद पुलिस ने रविवार को नफीस अहमद पुत्र हिद्दन खां, आसकार पुत्र अहमद शाह, रहीश पुत्र शब्बीर शाह, फुरकान पुत्र ताहिर हुसैन और मौलाना इरशाद पुत्र सत्तार अहमद को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सभी का शांतिभंग में चालान कर उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय भेजा था। वहां से सभी को मुचलके पर जमानत मिल गई थी। अधिकारी दोनों पक्षों के बयानों की जांच करेंगे मंगलवार को अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। अब लिए गए बयानों और मौके की स्थिति के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। निर्माण को लेकर अंतिम स्थिति प्रशासन की जांच के बाद स्पष्ट होगी।

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