युवती के अपहरण और हत्या के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने 1.40 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया, शव कुएं में छिपाया था
बाराबंकी के जिला न्यायालय ने युवती के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार शाम करीब 4 बजे अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-04 ने नसीम पुत्र यासीन को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उस पर 1.40 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। 2019 में दर्ज हुआ था केस पुलिस के मुताबिक, 13 मई 2019 को नौहाई मजरे बहरौली निवासी रामदास ने कुर्सी थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने अपनी बेटी के अपहरण और हत्या की सूचना दी थी। आरोप था कि युवती की हत्या के बाद शव को कुएं में छिपा दिया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने नसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद दाखिल हुआ आरोपपत्र मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने की थी। पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य जुटाए। विवेचना पूरी होने के बाद नसीम के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसके बाद मामला अदालत में विचाराधीन रहा। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनवाई के दौरान मॉनीटरिंग सेल और पैरोकार की ओर से लगातार पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण गवाहों को कोर्ट में पेश किया। मामले से जुड़े साक्ष्य भी रखे गए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर नसीम को दोषी माना। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई पैरवी पुलिस के अनुसार, यह मामला जघन्य और सनसनीखेज अपराधों की श्रेणी में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित था। प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 1.40 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजीसी समेत टीम ने की पैरवी अभियोजन की ओर से एडीजीसी मथुरा प्रसाद वर्मा ने पैरवी की। मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव और संबंधित पुलिस टीम ने भी मामले की पैरवी में सहयोग किया। पुलिस के अनुसार, गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।
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